पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा .

पॉक्सो मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा .

हैदराबाद प्रतिनिधी : रंगा रेड्डी जिले के एल.बी. नगर स्थित बलात्कार एवं पॉक्सो मामलों की फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी राजेंद्र (35), पिता गणपत राव, मजदूरी का काम करता था और पहाड़ीशरीफ पुलिस थाना क्षेत्र के श्रीराम नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। वह मूल रूप से राजोला गांव, बसवकल्याण तालुक, बीदर जिला, कर्नाटक का निवासी है।

 

 

मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को पॉक्सो (POCSO) अधिनियम के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे 20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ₹20,000 का जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा, अदालत ने पीड़िता को ₹3 लाख का मुआवजा देने का आदेश भी दिया।

 

 

पहाड़ीशरीफ पुलिस ने बताया कि यह फैसला बच्चों के खिलाफ अपराधों के मामलों में प्रभावी जांच और सफल अभियोजन का परिणाम है। पुलिस एवं अभियोजन पक्ष के समन्वित प्रयासों से आरोपी को कड़ी सजा दिलाई गई, जिससे पीड़िता को न्याय मिल सका।